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अदालत ने पृष्टि पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया
ढेंकानाल। ढेंकानाल जिले में एक सेवानिवृत्त सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) को रिश्वतखोरी के मामले में कठोर करावास की सजा सुनाई गई है। बताया जाता है कि विशेष न्यायाधीश, सतर्कता, ढेंकानाल की अदालत ने सोमवार को जिले के मोटांग पुलिस स्टेशन के सेवानिवृत्त सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) मुरलीधर पृष्टि को रिश्वतखोरी के लिए दोषी ठहराया है और उन्हें 2 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास (आरआई) से गुजरने की सजा सुनाई है।
अदालत ने पृष्टि पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और जुर्माना अदा न करने पर उन्हें पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत अपराध के लिए 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
पृष्टि को मोटांग पुलिस स्टेशन में दर्ज एक दुर्घटना मामले में जब्त किए गए ट्रक को छोड़ने के लिए एक शिकायतकर्ता से 6,000 रुपये की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के लिए दोषी ठहराया गया था। विजिलेंस अब दोषी ठहराए जाने के बाद पृष्टि की पेंशन रोकने के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास जाएगा।